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CG High Court News: डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध जांच की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश, पटवारी के रिश्तेदार ने लगाई थी याचिका, एसीबी में दर्ज हुआ था 2 साल पहले मामला...

CG High Court News: डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध जांच की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश, पटवारी के रिश्तेदार ने लगाई थी याचिका, एसीबी में दर्ज हुआ था 2 साल पहले मामला...
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By Gopal Rao

CG High Court News : बिलासपुर। बिलासपुर के पूर्व तहसीलदार और वर्तमान में भोपालपट्टनम एसडीएम नारायण गबेल के खिलाफ एसीबी में दर्ज मामले पर चल रही जांच को 3 सप्ताह में खत्म करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। इसके अलावा 4 सप्ताह में अभियोजन की मंजूरी देने सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

करीब 2 साल पहले बिलासपुर के तत्कालीन तहसीलदार नारायण गबेल पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एसीबी ने 24 जून 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। बिलासपुर सरकंडा निवासी शिकायतकर्ता सूरज सिंह यादव ने 2 साल बीतने के बाद भी अभियोजन की कार्यवाही नहीं करने के कारण हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन लगाई। चीफ जस्टिस और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में शासन के वकील ने कहा कि इस मामले में जांच शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी और अभियोजन के लिए आधिकारिक मंजूरी देने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे।

बिलासपुर के एक चर्चित पटवारी के रिश्तेदार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पटवारी के खिलाफ भी रिश्तेदारों के नाम से चल अचल संपत्ति खरीदने समेत कई गड़बड़ियों की शिकायतें आती रहती हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रखने अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।

Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

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